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Published : Jun 08, 2021 08:10 pm IST,  Updated : Jun 08, 2021 08:40 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिया अरावली वन भूमि में 10,000 घरों को गिराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फरीदाबाद नगर निगम को लक्करपुर-खोरी गांव में अनधिकृत रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को ध्वस्त कर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील अरावली वन भूमि को छह सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया और हरियाणा के वन सचिव और नागरिक निकाय आयुक्त पर अनुपालन की जिम्मेदारी डाल दी।

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