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मुंबई हमले के आरोपियों को पाक कोर्ट का नोटिस

 Written By: India TV News Desk
 Published : May 30, 2016 11:54 pm IST,  Updated : May 30, 2016 11:54 pm IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल उस याचिका पर जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें भारत

Pak Court- India TV Hindi
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल उस याचिका पर जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गयी नौका की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की गई है।

अदालत के एक अधिकारी ने बताया, कराची में नौका की जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग करते हुए दायर अभियोजन पक्ष की याचिका पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले की सुनवाई कर रही इस्लामाबाद की आतंकवाद रोधी अदालत से मामले का रिकॉर्ड भी मांगा है।

अधिकारियों ने कहा कि मामले की सुनवाई की तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी। अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें अल-फौज नौका की जांच के लिए आयोग बनाने की मांग खारिज कर दी गई थी। यह नौका फिलहाल कराची में पाकिस्तानी प्रशासन के कब्जे में है। लश्कर के 10 आतंकी कराची से ही नवंबर, 2008 में मुंबई पहुंचे थे और शहर के कई प्रमुख स्थानों पर हमला किया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।

संघीय जांच एजेंसी :एफआईए: के अनुसार हमलावरों ने मुंबई पहुंचने के लिए अल-फौज सहित तीन नौकाओं का इस्तेमाल किया था। ये आतंकी 23 नवंबर, 2008 को कराची से रवाना हुए थे। रास्ते में इन्होंने एक नौका का अपहरण किया और इसके चालक दल के चार सदस्यों की हत्या कर दी और इसके कप्तान पर दबाव बनाकर वे भारतीय तट की ओर पहुंचे। नौका के मुंबई के निकट पहुंचने पर कप्तान की हत्या कर दी गई थी।

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