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विदेशी एनजीओ को चीन में काम करने के लिए लेनी होगी सरकारी मंजूरी

 Written By: India TV News Desk
 Published : Apr 28, 2016 11:30 pm IST,  Updated : Apr 28, 2016 11:30 pm IST

बीजिंग: चीन ने विदेशी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को नियमित करने के लिए एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत अब विदेशी एनजीओ को चीनी में काम शुरू करने से पहले चीनी प्रशासन से मंजूरी

NGO working in China- India TV Hindi
NGO working in China

बीजिंग: चीन ने विदेशी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को नियमित करने के लिए एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत अब विदेशी एनजीओ को चीनी में काम शुरू करने से पहले चीनी प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। इसे गुरुवार को चीन की शीर्ष विधायी संस्था ने अंगीकार कर लिया।

हर विदेशी एनजीओ पर लागू होगा नया कानून

कानून के मुताबिक, विदेशी एनजीओ स्थाई कार्यालय खोलें या अस्थाई, यह नियम हर किसी पर लागू होगा। यह नियम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति के द्विमासिक सत्र में मतदान के माध्यम से अंगीकार किया गया। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और प्रांतीय पुलिस विभाग विदेशी एनजीओ के पंजीकरण और नियमन के लिए जिम्मेदार होंगे।

बिना मंजूरी काम करने पर एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई

बिना मंजूरी चीन में काम करने वाले विदेशी एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक, सभी स्तरों की सरकारों को विदेशी एनजीओ के संचालन के संबंध में कानून का पालन करना होगा, जिसमें उन्हें नीतिगत परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन करना भी शामिल है। इस कानून का उद्देश्य चीन में विदेशी गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों को नियमित करना, उनके कानूनी अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना और आपसी सहयोग तथा आदान-प्रदान बढ़ाना है।

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