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इराक अदालत ने 2014 के तिकरित नरसंहार मामले में 40 लोगों को मौत की सजा सुनाई

 Written By: India TV News Desk
 Published : Feb 18, 2016 07:10 pm IST,  Updated : Feb 18, 2016 07:10 pm IST

बगदाद: इराक की एक अदालत ने जून 2014 के नरसंहार मामले में 40 लोगों को मौत की सजा सुनाई। यह नरसंहार तिकरित में जेहादियों और सैकड़ों सहयोगी उग्रवादियों ने किया था। एक बयान में यह

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बगदाद: इराक की एक अदालत ने जून 2014 के नरसंहार मामले में 40 लोगों को मौत की सजा सुनाई। यह नरसंहार तिकरित में जेहादियों और सैकड़ों सहयोगी उग्रवादियों ने किया था। एक बयान में यह जानकारी दी गई। बगदाद की केन्द्रीय अपराध अदालत ने स्पेइचरनरसंहार में संलिप्तता को लेकर 47 में से 40 लोगों को दोषी पाया। इस नरसंहार का नाम यहां पास के एक अड्डे के नाम पर पड़ा है जहां पीडि़तों को मारने से पहले रखा गया था।

इराक कर न्यायपालिका के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार बायराकदार ने एक बयान में कहा, अदालत ने घटना में संलिप्तता के लिए 40 दोषियों को मौत की सजा सुनाई जबकि सात को सबूत के अभाव में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सजा इराक के आतंकवाद निरोधक कानून के अनुच्छेद चार के अनुरूप दी गई।

 

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