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पाकिस्तान का ICJ से आग्रह, जाधव मामले की सुनवाई जल्द की जाए

 Written By: IANS
 Published : Jun 09, 2017 08:56 pm IST,  Updated : Jun 09, 2017 08:56 pm IST

पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया है।

Kulbhushan Jadhav | AP Photo- India TV Hindi
Kulbhushan Jadhav | AP Photo

इस्लामाबाद/द हेग: पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी व आतंकवाद के आरोप में जाधव को मौत की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ भारत ने आईसीजे में मामला दर्ज किया जिस पर ICJ ने मामले में फैसला न होने तक जाधव को मौत की सजा देने पर रोक लगा दी है। इस मामले में आगे की तारीख तय करने के संदर्भ में गुरुवार को ICJ के अध्यक्ष रोनी अब्राहम के साथ पाकिस्तान और भारत के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान ने मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया। ICJ रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, जो लगभग 45 मिनट चली।

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, ‘अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जल्द ही मामले में सुनवाई की समयसारिणी की घोषणा करेगा।’ पाकिस्तान के महान्यायवादी के ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैठक मामले के गुण या दोष पर चर्चा के लिए नहीं थी, बल्कि केवल प्रक्रियागत मामलों पर बातचीत के लिए थी जिनमें लिखित साक्ष्यों को प्रस्तुत करने एवं सुनवाई के लिए समयसारिणी को बनाना था। जाधव को जासूसी के आरोपों में 10 अप्रैल को मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत के अनुरोध पर 18 मई को ICJ के द्वारा फांसी पर रोक लगा दी गई।

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पाकिस्तान के महान्यायवादी अश्तर औसाफ अली ने किया। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में विदेश कार्यालय में दक्षिण एशिया मामलों के महानिदेशक डॉ. मुहम्मद फैसल, विदेश कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विवाद यूनिट के प्रमुख अहमद इरफान असलम और पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी शामिल थे। बयान में कहा गया कि ICJ के अध्यक्ष ने दोनों पार्टियों से इस बारे में राय पूछी कि दोनों को अपनी लिखित अर्जियों और सहायक साक्ष्यों का प्रतिवेदन करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है। ICJ को पाकिस्तान के इस इरादे से भी अवगत कराया गया है कि वह मामले की सभी कार्यवाहियों को देखने वाली पीठ में एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करना चाहता है।

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