1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए खुशखबरी, हिंदू मैरिज बिल सर्वसम्मति से मंजूर

पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए खुशखबरी, हिंदू मैरिज बिल सर्वसम्मति से मंजूर

 Written By: Bhasha
 Published : Feb 09, 2016 06:12 pm IST,  Updated : Feb 09, 2016 06:13 pm IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में दशकों के विलंब और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है।

hindu marriage- India TV Hindi
hindu marriage

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में दशकों के विलंब और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है। नेशनल असेंबली की कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने कल हिंदू विवाह विधेयक, 2015 के अंतिम मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इस पर विचार के लिए खास तौर पर पांच हिंदू सांसदों को पैनल ने आमंत्रित किया था।

डॉन समाचार की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग अंत तक विलंब की रणनीति का सामना करने के बावजूद समिति ने पुरूषों और महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय करने के लिए दो संशोधन करने के साथ इसे स्वीकार कर लिया। यह कानून बन जाने पर पूरे देश के पैमाने पर लागू होगा। यह विधेयक अब नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, जहां सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के समर्थन से इसके पारित होने की पूरी संभावना है।

हिंदू समुदाय के लिए परिवार कानून तैयार करने में लंबे समय से रणनीतिक रूप से की गई देरी पर खेद जताते हुए संसदीय समिति के अध्यक्ष चौधरी महमूद बशीर विर्क ने कहा, ऐसा करना (विलंब) हम मुसलमानों और खासकर नेताओं के लिए मुनासिब नहीं था। हमें कानून को बनाने की जरूरत थी ना कि इसमें रूकावट डालने की। अगर 99 फीसदी आबादी एक फीसदी आबादी से डर जाती है तो हमें अपने अंदर गहरे तक झांकने की जरूरत है कि हम खुद को क्या होने का दावा करते हैं और हम क्या हैं।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Asia से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें विदेश