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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए दी जमानत

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मंगलवार को चिकित्सीय आधार पर छह सप्ताह के लिये जमानत दे दी। 

Reported by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Mar 26, 2019 08:12 pm IST, Updated : Mar 26, 2019 08:12 pm IST
Nawaz Sharif- India TV Hindi
Nawaz Sharif

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मंगलवार को चिकित्सीय आधार पर छह सप्ताह के लिये जमानत दे दी। शरीफ (69) पिछले साल दिसम्बर से लाहौर में कोट लखपत जेल में बंद हैं। शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल जेल की सजा हुई है। 

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद शरीफ ने छह मार्च को यह अपील दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इलाज के लिए शरीफ को छह सप्ताह की जमानत दे दी। शरीफ के परिवार ने शिकायत की है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री को समुचित चिकित्सा मुहैया नहीं करा रही है। 

शीर्ष न्यायालय ने शरीफ को जमानत राशि के तौर पर एक करोड़ रूपये जमा कराने को भी कहा है। इस दौरान उन्हें देश से बाहर नहीं जाने का आदेश भी दिया। उन्हें अपनी पसंद के डॉक्टर से इलाज कराने की अनुमति होगी। इस अवधि के बाद उन्हें समर्पण करना होगा। 

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