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सिंगापुर में लगी मौत की सजा पर रोक

 Written By: India TV News Desk
 Published : May 20, 2016 06:52 pm IST,  Updated : May 20, 2016 06:52 pm IST

शनिवार को सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी एक मलेशियाई नागरिक की मौत की सजा पर कुछ घंटे पहले रोक लगा दी।

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सिंगापुर: शनिवार को सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी एक मलेशियाई नागरिक की मौत की सजा पर कुछ घंटे पहले रोक लगा दी। दोषी के परिवार और वकील के मुताबिक खो जाबिंग को शनिवार सुबह फांसी दी जानी थी लेकिन शुक्रवार देर रात एक मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील जीनेते अरूललोस चौंग के द्वारा उसकी फांसी पर रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

पिछले छह साल से चल रहे इस मामले में देखे गए कई कानूनी उतार चढ़ावों में यह नया मोड़ है। इससे पहले खो को मौत की सजा दी गई थी उसके बाद उसने अपील की और उसकी सजा उम्रकैद में बदल दी गई और उसके बाद एक बार फिर उसे मौत की सजा दी गई।

सुप्रीम कोर्ट के एक प्रवक्ता ने कहा, अदालत ने एक अपील की सुनवाई लंबित होने के कारण फांसी की सजा पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। खो पर 2008 में एक निर्माण मजदूर पर पेड़ की शाखा से हमला करने और लूटने का आरोप है। सिर में कई चोटें लगने के कारण मजदूर की मौत हो गई थी और खो को 2010 में दोषी करार देते हुए मौत की सजा दी गई थी।

कोर्ट शुक्रवार को अपील पर सुनवाई करेगा जो कि 31 वर्षीय खो की आखिरी उम्मीद है। अगर आखिरी अपील भी खारिज कर दी गई तो कोर्ट द्वारा फांसी देने की नई तारीख मुकर्रर की जाएगी। यहां फांसी सामान्यत: भोर से पहले चांगी जेल में दी जाती है। सिंगापुर के राष्ट्रपति पहले ही खो की क्षमा याचिका खारिज कर चुके हैं।

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