Sunday, May 19, 2024
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तोशखाना मामले में इमरान की कम नहीं हो रही मुश्किल, 10 मई को कोर्ट तय करेगी आरोप

इमरान खान की मुश्किलें इस मामले में कम होती नहीं दिख रही है। इसी बीच इस्लामाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह सरकारी तोहफों की बिक्री से मिली रकम को कथित तौर पर छिपाने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 10 मई को आरोप तय करेगी।

Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published on: May 05, 2023 23:29 IST
तोशखाना मामले में इमरान की कम नहीं हो रही मुश्किल, 10 मई को कोर्ट तय करेगी आरोप- India TV Hindi
Image Source : FILE तोशखाना मामले में इमरान की कम नहीं हो रही मुश्किल, 10 मई को कोर्ट तय करेगी आरोप

Pakistan News: पाकिस्ताान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान को तोशखाना मामले में पिछले दिनों बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जब इस्लामाबाद कोर्ट में हाजिर होने के लिए वे घर से निकले थे और उधर, लाहौर में उनके आवास पर पुलिस ने उनके घर घुस गई थी। इमरान खान की मुश्किलें इस मामले में कम होती नहीं दिख रही है। इसी बीच इस्लामाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह सरकारी तोहफों की बिक्री से मिली रकम को कथित तौर पर छिपाने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 10 मई को आरोप तय करेगी। 

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने विदेशी गणमान्य लोगों से मिले तोहफों की बिक्री का विवरण साझा नहीं करने के कारण पिछले साल खान के खिलाफ तोशाखाना मामला दायर किया था। वर्ष 1974 में स्थापित तोशाखाना, कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है। तोशाखाना में पाकिस्तानी शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य देशों की सरकारों, राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले कीमती उपहारों को संग्रहित किया जाता है। 70 साल के इमरान खान ने मामले की विचारणीयता को चुनौती दी थी, लेकिन सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इन याचिकाओं को खारिज कर दिया।

न्यायाधीश ने आरोपी खान के खिलाफ आरोप तय करने की घोषणा की और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ‘पीटीआई‘ के प्रमुख को उस दिन अदालत में पेश होने को भी कहा। इससे पहले, अदालत ने खान के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात फरवरी की तारीख तय की थी, लेकिन खान के अदालत में मौजूद न होने तथा उनके वकीलों द्वारा मामले पर आपत्ति जताए जाने के कारण कई बार इसकी सुनवाई स्थगित हुई। 

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