Thursday, May 02, 2024
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अब अमेरिका के मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे जेल में बंद इमरान खान, जानें क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि उनके भाई अमेरिका में विदेश विभाग के सहायक मंत्री डोनाल्ड लू के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे।

Vineet Kumar Singh Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published on: November 18, 2023 7:21 IST
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Image Source : FILE पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक बड़ा बयान दिया है। अलीमा ने कहा है कि यदि इमरान को देश की अदालतों से न्याय नहीं मिला तो वह अमेरिका में विदेश विभाग के सहायक मंत्री डोनाल्ड लू के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान इस समय सिफर (गुप्त राजनयिक केबल) मामले में न्यायिक हिरासत में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। कथित सिफर में पिछले साल दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के सहायक मंत्री डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान सहित अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच एक बैठक का विवरण था।

इमरान के आरोपों का अमेरिका ने किया है खंडन

अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने सिफर की सामग्री का दुरुपयोग करके यह कहानी गढ़ी कि उनकी सरकार को अमेरिका द्वारा रची गई साजिश के कारण सत्ता से हटना पड़ा। इस आरोप का अमेरिका ने कई बार खंडन किया है, लेकिन इमरान खान अपने आरोपों से पीछे नहीं हटे हैं। ‘जियो न्यूज’ की शुक्रवार की खबर के मुताबिक, अलीमा ने अदियाला जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात के बाद कहा, ‘PTI चीफ ने कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तानी अदालतों से न्याय नहीं मिला, तो वे डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में मामला दायर करेंगे।’

9 मई के बाद इमरान पर कसता गया शिकंजा

अलीमा ने कहा कि पार्टी का मानना है कि पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास खान की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को मामले में इमरान खान के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया और उन ‘परिस्थितियों’ के बारे में जानकारी मांगी, जिसके कारण मुकदमा हाई सिक्यॉरिटी वाली रावलपिंडी जेल में चलाया जा रहा है। अलीमा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है और मामले में वे धाराएं जोड़ी गईं हैं जिनके तहत मौत की सजा या आजीवन कारावास हो सकती है। बता दें कि 9 मई को हुए दंगों के बाद उनके ऊपर शिकंजा कसता गया और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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