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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 13 सितंबर तक रहेंगे सलाखों के पीछे, जानिए कौनसा है मामला?

 Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
 Published : Aug 30, 2023 12:55 pm IST,  Updated : Aug 30, 2023 01:10 pm IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। किसी मामले में जमानत मिल जाती है, तो किसी मामले में उनको जेल में ही रहने का आदेश दे दिया जाता है। जानिए किस मामले में इमरान खान को 13 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 13 सितंबर तक रहेंगे सलाखों के पीछे, जानिए कौनसा है मामला?- India TV Hindi
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 13 सितंबर तक रहेंगे सलाखों के पीछे, जानिए कौनसा है मामला? Image Source : PTI

Imran Khan: पाकिस्तान क पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 13 सितंबर तक जेल में रहेंगे। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सिफर मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि 13 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सलाखों के पीछे रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि हाईकोर्ट ने सिफर मामले में सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। यह फैसला इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सजा को निलंबित करने के एक दिन बाद आया है। 

सभी दलीलों को अदालत ने किया खारिज

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि cipher मामले में पूर्व प्रधानमंत्री जेल में ही रहेंगे। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की न्यायिक हिरासत को 13 सितंबर तक बढ़ा दिया, जिसकी सुनवाई अटक जिला जेल में हुई। अटक जिला जेल में बमुश्किल एक घंटे पहले शुरू हुई सुनवाई में न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्कारनैन ने अधिवक्ता सलमान सफदर की अध्यक्षता वाली खान की पांच सदस्यीय कानूनी टीम के सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

सोमवार को तोशखाना मामले मिली थी जमानत

इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को सोमवार को तोशखाना मामले में जमानत दे दी थी। इस तरह कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया था। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली थी। गौरतलब है कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की तरफ से दायर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था। इस मामले में उन्हें तीन साल की जेल हुई थी। इसके साथ ही उनके पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी।

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