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पुतिन फिर बनेंगे रूस के राष्ट्रपति! चुनाव आयोग ने किया इस बात का औपचारिक ऐलान

व्लादिमीर पुतिन मार्च में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक बार फिर प्रेसिडेंट बन सकते हैं। चुनाव आयोग ने उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के रूप में औपचारिक ऐलान कर दिया है।

Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published : Jan 29, 2024 18:14 IST, Updated : Jan 29, 2024 18:14 IST
पुतिन फिर बनेंगे रूस के राष्ट्रपति! - India TV Hindi
Image Source : FILE पुतिन फिर बनेंगे रूस के राष्ट्रपति!

Russia Putin News: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति बन सकते हैं। वे इस ओर एक कदम और बढ़ा चुके हैं। दरअसल, चुनाव आयोग ने पुतिन का नाम उम्मीदवार के रूप में पंजीकृत कर लिया है। राष्ट्रपति पद का चुनाव इसी साल मार्च में होने वाला है। इसे लेकर आयोग ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम उम्मीदवार के रूप में सोमवार को औपचारिक रूप से पंजीकृत किया। आगामी चुनाव के बाद पुतिन का  और साल के लिए सत्ता में आना तय माना जा रहा है। 

दूर दूर तक कोई नहीं है पुतिन को चुनौती देने वाला

पुतिन इस समय 71 साल के हैं और वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रूस की राजनीतिक व्यवस्था पर उनका पूरा नियंत्रण है। इसे उन्होंने 24 साल की अपनी सत्ता में स्थापित किया है। पुतिन को चुनौती दे सकने वाले उनके प्रमुख आलोचक या तो जेल में हैं या विदेश में रह रहे हैं। देश में स्वतंत्र मीडिया पर मुख्य रूप से प्रतिबंध है। ऐसे में 15 मार्च से 17 मार्च के बीच होने वाले चुनाव में पुतिन की जीत निश्चित लग रही है। 

2018 में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था चुनाव

पुतिन ने 2012 में ‘यूनाइटेड रशिया‘ पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2018 में वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। पुतिन की लोकप्रियता की रेटिंग लगभग 80 प्रतिशत है और वह ‘यूनाइटेड रशिया‘ की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने रूस के सभी 89 क्षेत्रों से पुतिन के अभियान द्वारा एकत्र किए गए 3,15,000 हस्ताक्षरों की समीक्षा के बाद राष्ट्रपति को उम्मीदवार के तौर पर औपचारिक मान्यता दे दी।

जानिए कौन हो सकता है निर्दलीय उम्मीदवार

रूसी चुनाव कानून के अनुसार कम से कम 3,00,000 हस्ताक्षर के बाद ही स्वतंत्र उम्मीदवारों का नाम मतपत्र पर आ सकता है। आयोग ने उन तीन अन्य उम्मीदवारों को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिन्हें संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों ने नामित किया है और उन्हें हस्ताक्षर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं थी। 

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