1. Hindi News
  2. विदेश
  3. अमेरिका
  4. डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत ने दिया बड़ा झटका, कहा-संघीय विजिलेंस प्रमुख को पद से हटाना गैर कानूनी

डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत ने दिया बड़ा झटका, कहा-संघीय विजिलेंस प्रमुख को पद से हटाना गैर कानूनी

 Edited By: Dharmendra Kumar Mishra
 Published : Mar 02, 2025 10:43 am IST,  Updated : Mar 02, 2025 10:43 am IST

अमेरिकी कोर्ट ने संघीय निगरानी प्रमुख को उनके पद से हटाये जाने के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के इस फैसले को गैरकानूनी करार दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति।- India TV Hindi
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। Image Source : AP

वाशिंगटन: अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के एक फैसले को गैर-कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा है कि एक संघीय निगरानी एजेंसी के प्रमुख हैंपटन डेलिंजर को पद पर बरकरार रखा जाए और उन्हें हटाने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास गैर-कानूनी है। बता दें कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश एमी बर्मन जैक्सन ने स्वतंत्र एजेंसी के प्रमुख को हटाने के राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर एक कानूनी लड़ाई में विशेष वकील कार्यालय के प्रमुख हैंपटन डेलिंजर का पक्ष लिया।

ऐसे में संभावना है कि इस एजेंसी की कमान एक बार फिर अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को सौंपी जा सकती है। डेलिंजर ने खुद को हटाए जाने के बाद पिछले महीने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हालांकि कानून के अनुसार राष्ट्रपति केवल अक्षमता, कर्तव्य की उपेक्षा या कार्यालय में दुराचार के लिए ही विशेष वकीलों को हटा सकते हैं। डेलिंजर को डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडन ने नियुक्त किया था और अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने 2024 में पांच साल के कार्यकाल के लिए उनके नाम पर मुहर लगाई थी।

हैंपटन डेलिंजर ने ट्रंप के फैसले को दी थी चुनौती

जैक्सन ने ट्रंप प्रशासन का यह दावा खारिज कर दिया कि विशेष वकील को हटाए जाने से मिला संरक्षण असंवैधानिक है। न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से विशेष वकील को हटाने की अनुमति देने से विशेष वकील के महत्वपूर्ण कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैक्सन ने अपने फैसले में लिखा कि विशेष वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद काम जारी रखे और निष्पक्षता सुनिश्चित करे।

यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब डेलिंजर ट्रंप प्रशासन द्वारा सरकार में बड़े पैमाने पर किए गए बदलाव के तहत परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने को चुनौती दे रहे हैं। मंगलवार को एक संघीय बोर्ड ने कई परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी, क्योंकि डेलिंजर ने कहा था कि उनकी बर्खास्तगी गैरकानूनी हो सकती है। डेलिंजर ने शनिवार को एक बयान में कहा, "मुझे खुशी है और मैं आभारी हूं कि अदालत ने संसद द्वारा मेरे पद को दी गई सुरक्षा के महत्व और वैधता पर मुहर लगा दी है।" (एपी) 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। US से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें विदेश।