Saturday, May 04, 2024
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डीजल वाहनों को मिली मोहलत 25 मई को होगी मामले की सुनवाई

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के मसले पर क्रेंद्र और राज्य सरकार को अपना फैसला सुनाने को थोड़ा और वक्त दे दिया है। अब ऐसे वाहनों

India TV Business Desk India TV Business Desk
Updated on: May 18, 2015 15:50 IST
दिल्‍ली NCR में डीजल...- India TV Hindi
दिल्‍ली NCR में डीजल वाहनों को मिली 25 मई तक की मोहलत

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के मसले पर क्रेंद्र और राज्य सरकार को अपना फैसला सुनाने को थोड़ा और वक्त दे दिया है। अब ऐसे वाहनों को दिल्ली की सड़कों से बाहर करने के मामले की सुनवाई 25 मई को होगी। तब तक ये सभी डीजल गाड़ियां दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर सरपट दौड़ सकेंगी।

आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7 अप्रैल को ही दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ीयों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। हालांकि 13 अप्रैल और फिर 1 मई को इस मामले की सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने अपने ही आदेश पर स्टे लगा दिया था। इस मसले पर ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं नैचुरल गैस मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और दि‍ल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि एक व्यक्ति की शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की आवो-हवा में प्रदूषण की मात्रा की जांच की थी। उसके बाद ही ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की रफ्तार थाम देने का आग्रह किया है। ट्रिब्यूनल के इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ था।

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