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कैसे बनता है वोटर आईडी कार्ड और क्यों जरूरी है मैरिज सर्टिफिकेट, जानिए

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jun 15, 2015 05:33 pm IST,  Updated : Jul 12, 2015 06:49 pm IST

नई दिल्ली: अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके पास कम से कम वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ये अहम दस्तावेज आपके

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कैसे बनवाएं voter icard और क्यों जरूरी है आधार कार्ड

नई दिल्ली: अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके पास कम से कम वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ये अहम दस्तावेज आपके लिए न सिर्फ हिंदुस्तान में रहने का प्रमाण होते हैं बल्कि ये भारत में गुजर-बसर करने के साथ साथ तमाम जरूरतों में काम आते हैं। मसलन अगर आपको अगर सिम कार्ड लेना है या आपको बैंक खाता खुलवाना है तो आपको वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट देना ही होगा। ऐसे ही कई अन्य जरूरी काम होते हैं जिनके लिए कुछ प्रमुख दस्तावेजों की जरूरत होती है। जानिए उन प्रमुख दस्तावेजों के बारे में जिनका आपके पास होना बेहद जरूरी है। 

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बर्थ सर्टिफिकेट

बच्चा पैदा होने पर बर्थ सर्टिफिकेट है बेहद जरूरी। अगर यह सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके बच्चे का स्कूल में दाखिला, पासपोर्ट, PAN कोर्ड जैसी महत्वपूर्ण चीजें नहीं बन पाएगी।

क्या होता है बर्थ सर्टिफिकेट
बर्थ सर्टिफिकेट आपके जन्म तिथि का प्रमाण होता है।

क्यों होता है जरूरी
1. यह लीगल आएडेंटीटी, उम्र, लिंग और राष्ट्रियता के प्रमाण के लिए बेहद जरूरी है।
2. पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, हेल्थ सेवा, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
3. स्कूल में दाखिला कराने के लिए
4. प्रोपर्टी खरीदने के लिए
5. ओल्ड एज पैंशन प्राप्त करने के लिए

कौन कर सकता है रिक्वेस्ट
1. जिसका सर्टिफिकेट पर नाम होता है वो रिक्वेस्ट कर सकता है।
2. जिस लीगल रिप्रेसेनटेटिव का बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम होता है।
3. जिसका बर्थ रगिस्टर्ड है उसके बच्चे का या ग्रैंड पैरेंट्स
4. जिससे कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए अडोप्शन या सेटलमेंट का मामला करना होता है।

कैसे बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट

अगर आपका बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है तो चार दिन बाद निगम वेबसाइट से Application for Birth Certificate form को डाउनलोड कर सकते हैं।  घर पर बच्चे के पैदा होने की स्थिति में एक सप्ताह में मिलता है।
ऑन लाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अस्पताल संचालकों को नगर निगम से लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है क्योकि जन्म के बाद अस्पताल संचालकों को नगर निगम की वेब साइट पर इसका रिकॉर्ड देना होता है।

घर पैदा हुए बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए निगम की वेब साइट पर आवेदन करना होगा जिसके बाद नगर निगम की टीम घर जाकर जरूरी फॉर्मेलेटी पूरी करती है। दो- तीन दिन के समय में बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।

खो जाने पर कैसे बनवाएं
नगर निगम जाकर फॉर्म नंबर भरे, सारे जरूरी दस्तावेज लगाएं, दस्तावेज के तहत बच्चे के जन्म का लिखित प्रमाण देना होना चाहिए जिसमें जन्म के समय जिस हॉस्पिटल में बच्चा जन्मा है वहां की कोई पर्ची और अगर बच्चा घर पर पैदा हुआ है तो उस दौरान बच्चे को लगाए गए टीके के बारें में डॉक्टर के दी गई पर्ची आदि।
एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड, डीएल, बिजली का बिल, मतदाता पहचान पत्र आदि जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ देने होते है।

इस प्रमाण पत्र की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं

https://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit/Delhi+Govt/Community/Birth+Certificate

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