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सरकार महिलाओं को दे रही 20 हजार रुपये, योजना का लाभ कैसे उठाएं, पात्रता क्या है, क्या डाक्यूमेंट चाहिए? जानें सब कुछ

 Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
 Published : Apr 01, 2026 12:49 pm IST,  Updated : Apr 01, 2026 12:56 pm IST

मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो महिला निर्माण श्रमिक और निर्माण श्रमिकों की पत्नियां हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं निर्माण विभाग में पंजीकृत होना जरुरी है।

महिला श्रमिक- India TV Hindi
महिला श्रमिक। फाइल Image Source : PTI

रायपुरः छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं को सरकार 'मिनीमाता महतारी जतन योजना' के तहत आर्थिक मदद करती है। इसके तहत सरकार गरीब गर्भवती महिलाओं को 20 हजार रुपये देती है। इस योजना के तहत मां और बच्चे के पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुल 20,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। यह आर्थिक सहायता देकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मां और बच्चे, दोनों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके। यह राशि गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद भी दी जाती है।  

 
'मिनीमाता महतारी जतन योजना' के लिए पात्रता मानदंड

  • यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं।
  • राज्य की गर्भवती महिलाएं इस योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी।
  • महिला या उसके पति का निर्माण श्रमिक होना और इस योजना के लिए आवेदन करने से कम से कम 90 दिन पहले विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • महिला की आर्थिक स्थिति EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के अंतर्गत होनी चाहिए।
  • गर्भवती महिला का किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में अपनी गर्भावस्था के लिए पंजीकृत होना भी आवश्यक है।
  • महिला इस योजना के वित्तीय लाभ अधिकतम दो बच्चों के लिए प्राप्त कर सकती है।
  • वे सभी निर्माण श्रमिक जो किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक संस्थान में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र
  • पति और पत्नी का आधार कार्ड
  • आर्थिक स्थिति की जांच के लिए राशन कार्ड
  • अस्पताल द्वारा जारी गर्भावस्था प्रमाण पत्र
  • लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक पासबुक का विवरण
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने के प्रमाण के रूप में पंजीकरण दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • पात्रता मानदंडों की पूरी तरह से जांच करने और आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के बाद आप सभी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • 'मिनीमाता महतारी जतन योजना' के आधिकारिक पोर्टल, यानी 'हमार पहचान' (Hamar Pehchan) को खोलना होगा।
  • इस पोर्टल पर जाने के बाद, आपको पोर्टल पर अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा।
  • इसके बाद, 'योजनाएं' (Schemes) अनुभाग से मिनीमाता महतारी जतन योजना का चयन करें। योजना के नाम के सामने आपको 'Apply' (आवेदन करें) का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने लॉगिन फ़ॉर्म खुल जाएगा। यहां सबसे पहले आपको अपना खाता (Account) बनाना होगा।
  •  खाता बनाने के लिए, आपको अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • इसके बाद, अपनी यूज़र ID और पासवर्ड चुनें, और फिर अपनी जानकारी (Details) दर्ज करें।
  • अब यहां आपको 'वन टाइम पासवर्ड' (OTP) जेनरेट करके अपने मोबाइल नंबर को वेरिफ़ाई करना होगा। 
  • अब उस ID का प्रकार चुन सकते हैं। इसके बाद सम्मिट करें। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 
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