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सेक्स सीडी केसः छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ा झटका, CBI कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को पलटा

 Reported By: Abhay Parashar Edited By: Mangal Yadav
 Published : Jan 24, 2026 08:53 pm IST,  Updated : Jan 24, 2026 09:14 pm IST

स्पेशल CBI कोर्ट रायपुर ने 24.01.26 के आदेश से मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री (PWD) राजेश मुनत को दिखाने वाले अश्लील वीडियो मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरी कर दिया गया था।

 पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल- India TV Hindi
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। फाइल Image Source : PTI

रायपुरः विशेष सीबीआई कोर्ट ने 24 जनवरी 2026 को पारित अपने आदेश में मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूर्व कैबिनेट मंत्री (पीडब्ल्यूडी) राजेश मुनत से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसी आदेश में विशेष सीबीआई अदालत ने अन्य आरोपियों कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा और विजय भाटिया द्वारा ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील को भी खारिज कर दिया। ये जानकारी सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने दी है। 

मानहानि से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में बरी हुए थे बघेल

सूत्रों ने बताया कि रायपुर में एक स्पेशल CBI कोर्ट ने 24 जनवरी, 2026 को एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत की कथित मानहानि से जुड़े 2017 के अश्लील वीडियो मामले में बरी कर दिया गया था। 

 

ये मामला वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि पूर्व मंत्री राजेश मुनत की छवि खराब करने के उद्देश्य से उनके कथित अश्लील वीडियो बनाए गए और उन्हें प्रसारित किया गया, बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में कुल छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

सेक्स सीडी मामला क्या है

विवादित सेक्स सीडी मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में सर्कुलेट हुई सेक्स सीडी में बीजेपी नेता से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट था। अक्टूबर 2016 में एक पत्रकार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से सीडी की 500 कॉपियों के साथ पकड़ा था। उन्हें जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने वीडियो को एडिट किया था और मूणत की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए इसे राजनीतिक गलियारों में सर्कुलेट किया था। इसके बाद मूणत द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले की जांच अभी भी CBI कर रही है।  

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