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गुडिया रेप और हत्या केस: नीलू चरानी को कोर्ट ने दोषी करार दिया, 11 मई को होगी सजा पर बहस

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 28, 2021 09:47 pm IST,  Updated : Apr 28, 2021 09:47 pm IST

 शिमला के बहुचर्चित कोटखाई रेप और मर्डर केस (गुडिया मामला) में आरोपी नीलू चरानी को दोषी करार दिया गया है। 

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गुडिया रेप और हत्या केस: नीलू चरानी को कोर्ट ने दोषी करार दिया, 11 मई को होगी सजा पर बहस Image Source : FILE

शिमला (हिमाचल): शिमला के बहुचर्चित कोटखाई रेप और मर्डर केस (गुडिया मामला) में आरोपी नीलू चरानी को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने CBI द्वारा दी गई दलीलों, सबूतों के आधार पर बुधवार को नीलू चरानी को दोषी करार दिया। हालांकि, कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। सजा का ऐलान 11 मई को बहस के बाद किया जाएगा। 

बुधवार को इस मामले की वुर्चुअली सुनाई हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि अदालत में 14 अहम दलीलों में से 12 दलीलें दोषी के खिलाफ गईं। नीलू अभी कंडा जेल में है, वह वहीं से ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट रूम से जुड़ा था। 

कोर्ट ने माना कि गुड़िया के शरीर पर मिले काटने के निशान और नीलू के डेंचर का मिलान भी हुआ है। वहीं, घटना के दौरान नीलू की मौजूदगी भी घटनास्थल के पास पाई गई है। बता दें कि मृतका की उम्र सिर्फ 16 साल थी।

पुलिस ने मामले में पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन, फिर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसके बाद सीबीआई ने 22 जुलाई 2017 को केस दर्ज किया था।

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