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केरल: स्पेशल क्लास के बहाने नाबालिग को घर बुलाकर ट्यूशन टीचर ने किया रेप, हुई 111 साल की सजा

 Published : Dec 31, 2024 11:24 pm IST,  Updated : Dec 31, 2024 11:24 pm IST

केरल के तिरुवनंतपुरम की विशेष त्वरित अदालत ने एक ट्यूशन टीचर को पांच साल पहले 11वीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसलाकर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में 111 साल की सजा सुनाई।

केरल में एक शिक्षक को सुनाई गई 111 साल की सजा- India TV Hindi
केरल में एक शिक्षक को सुनाई गई 111 साल की सजा Image Source : PEXELS

केरल के तिरुवनंतपुरम की एक विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने एक ट्यूशन टीचर को पांच साल पहले 11वीं की छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में 111 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 1.05 लाख रुपये के जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो दोषी मनोज (44) को एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

मनोज की पत्नी ने अपने पति द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की बात जानने के बाद आत्महत्या कर ली। अपने फैसले में जज आर रेखा ने कहा कि मनोज, जो कि बच्ची का अभिभावक भी था, ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे किसी तरह की दया की ज़रूरत नहीं है।

2 जुलाई, 2019 की घटना

बता दें कि यह घटना 2 जुलाई, 2019 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी सरकारी कर्मचारी है और अपने घर पर ट्यूशन क्लास चलाता है। उसने बच्ची को एक स्पेशल क्लास के बहाने बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया, साथ ही अपने मोबाइल फोन पर तस्वीरें भी लीं। घटना के बाद बच्ची डर गई और उसने ट्यूशन क्लास जाना बंद कर दिया।

इसके बाद आरोपी ने घटना की तस्वीरें वायरल कर दीं। घटना के बारे में पता चलने पर बच्चे के परिवार ने फोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, उसका फोन जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, जिसमें बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें सामने आईं।

कॉल रिकॉर्ड से चला पता

वहीं, मनोज ने दावा किया कि घटना के दिन वह दफ्तर में था, उसने हस्ताक्षर सहित पंजीकृत छुट्टी के रिकॉर्ड पेश किए। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोपी के फोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना के दिन मनोज ट्यूशन पढ़ा रहा था। (With PTI Input)

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