नई दिल्ली: दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब दिल्ली में नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड आवेदन जमा करने और परिवार के सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
हेल्पलाइन नंबर जारी
दरअसल, दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (GNCTD) ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रक्रिया से संबंधित सहायता की आवश्यकता के लिए आवेदक हेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं सरकार ने पुराने और लंबे समय से लंबित आवेदनों को पुनः जमा करने के लिए आवेदकों के ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन खातों में वापस भेजना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जिन आवेदकों के आवेदन लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें अपने आवेदन और संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी आवश्यक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र पुनः जमा करना होगा।
नए राशन कार्ड के लिए जरूरी बातें
- परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष से अधिक आयु की) को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा।
- महिला की आयु 18 वर्ष से कम है, तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा।
- परिवार के मुखिया द्वारा ई-जिला पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की एक कॉपी लगानी होगी।
- आधार कार्ड में पता अलग है तो निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, पात्रता का वचन पत्र और बिजली बिल की एक प्रति आवेदन के साथ जमा करनी होगी।
- वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये की गई।
सीएम रेखा गुप्ता ने की थी घोषणा
बता दें कि फरवरी 2026 में ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार इस वर्ष 2 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी। इस साल की शुरुआत में, दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सत्यापन अभियान चलाया और 2.76 लाख राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि केवल 1,000 से कुछ अधिक राशन कार्ड धारकों ने ही नोटिस का जवाब दिया है।
दोबारा जमा हो सकेंगे लंबित आवेदन
दिल्ली सरकार ने लंबित पड़े पुराने आवेदनों को भी आवेदकों के ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन खाते में वापस भेजना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे अपने ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में "ऑनलाइन आवेदन करें" मेनू में "जमा करने के लिए लंबित" अनुभाग देखें और पुनः जमा करने की प्रक्रिया की समीक्षा करके उसे पूरा करें। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से लंबित आवेदनों के बैकलॉग को कम करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी आवेदनों के साथ आय से जुड़े जरूरी दस्तावेज संलग्न हों।
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