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दिल्ली शराब घोटाला मामला: सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने बेल किया खारिज, कही ये बात

 Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
 Published : Jun 05, 2024 03:49 pm IST,  Updated : Jun 05, 2024 06:32 pm IST

दिल्ली शराब घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

arvind kejriwal- India TV Hindi
अरविंद केजरीवाल की बेल खारिज Image Source : FILE PHOTO

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए। इस तरह से किसी को जमानत नहीं दी जाएगी।

केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया।

चुनाव प्रचार के लिए मिली थी अंतरिम जमानत

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी और उसके बाद उन्हें एक जून तक के लिए तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। एक जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद उनकी रिहाई की अवधि पूरी हो रही थी और उन्हें दो जून को एक बार फिर से सरेंडर करना था। इससे पहले उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 29 मई को उनकी जमानत याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। इस याचिका में केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था और गुहार लगाई थी कि उन्हें मेडिकल जांच कराने के लिए समय चाहिए क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और कीटोन का स्तर बढ़ गया है। कोर्ट की रजिस्ट्री से इनकार के बाद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए विशेष सीबीआई-ईडी कोर्ट पहुंच गए थे। 

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