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दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने पत्नी को दी मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत

दिल्ली की एक अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल की पत्नी मेडिकल बोर्ड से मिल सकती हैं।

Reported By : Bhaskar Mishra Edited By : Mangal Yadav Published : Jul 06, 2024 16:20 IST, Updated : Jul 06, 2024 16:41 IST
पत्नी सुनीता के साथ अरविंद केजरीवाल- India TV Hindi
Image Source : FILE-PTI पत्नी सुनीता के साथ अरविंद केजरीवाल

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट के आदेश पर सुनीता केजरीवाल को सभी मेडिकल रिपोर्ट मिलेंगी। वह मेडिकल बोर्ड से केजरीवाल की डाइट पर भी चर्चा कर सकती हैं। 

केजरीवाल ने दायर की थी याचिका

इसी के साथ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें जेल अधिकारियों को मेडिकल बोर्ड, डॉक्टरों के साथ मेडिकल चेकअप और परामर्श के दौरान सुनीता केजरीवाल को उनकी अटेंडेंट बनने और आवेदक की पत्नी को स्वतंत्र रूप से परामर्श देने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 

न्यायालय के निर्देश

  1. कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि डॉक्टरों के साथ उनकी बैठकों या परामर्शों के मेडिकल रिकॉर्ड केजरीवाल की पत्नी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। जेल अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि आवेदक की पत्नी को मेडिकल रिकॉर्ड प्रदान करें। 
  2. इसके अलावा, आवेदक ने यह भी प्रार्थना की है कि उसकी पत्नी को मेडिकल बोर्ड/डॉक्टरों से स्वतंत्र रूप से परामर्श लेने और सलाह लेने की अनुमति दी जाए। इसे भी कोर्ट मंजूर करती है।
  3.  यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऐसे किसी प्रश्न के मामले में आवेदक की पत्नी स्वतंत्र रूप से संबंधित मेडिकल बोर्ड या डॉक्टरों से संपर्क कर सकती हैं जो आवेदक के लिए चिकित्सकीय रूप से निर्धारित डाइट तैयार करने की विधि पर चर्चा करने के लिए उसके साथ बैठक/परामर्श कर सकते हैं।  

केजरीवाल की पत्नी ने लगाए ये आरोप

वहीं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि उन्हें (अरविंद केजरीवाल को) गहरी राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है और ईडी ने एक गवाह के झूठे बयान के आधार पर आबकारी नीति मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (एमएसआर) के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया था। 

 

 

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