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अदालत ने EDMC के ताहिर हुसैन को अयोग्य ठहराने के फैसले पर लगाई रोक

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 06, 2020 03:49 pm IST,  Updated : Nov 06, 2020 03:49 pm IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन को नगरपालिका निकाय के पार्षद के रूप में आयोग्य ठहराने के पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

Court stays EDMC's decision to disqualify Tahir Hussain- India TV Hindi
Court stays EDMC's decision to disqualify Tahir Hussain Image Source : PTI

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन को नगरपालिका निकाय के पार्षद के रूप में आयोग्य ठहराने के पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्व दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के फैसले के खिलाफ ताहिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 

अदालत ने इसके साथ ही निगम को नोटिस जारी किया। निगम को इस नोटिस का जवाब अगले साल मार्च तक देना है। निगम की ओर से उसके स्थाई वकील गौरांग कंठ उपस्थित थे। हुसैन की ओर से पेश हुए वकील रिज़वान ने अदालत के ईडीएमसी के फैसले पर रोक लगाने की पुष्टि की। पूर्व आप पार्षद की ओर से उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी। ईडीएमसी ने ताहिर को कथित तौर पर बिना सूचना के सदन की लगातार तीन बैठक में शामिल नहीं होने के कारण पार्षद के तौर पर अयोग्य ठहराया दिया था।

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