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दिल्ली हाईकोर्ट से AAP को बड़ा झटका, MCD स्थाई समिति के सदस्यों के लिए दोबारा मतदान कराने पर लगी रोक

 Written By: Sudhanshu Gaur
 Published : Feb 25, 2023 05:00 pm IST,  Updated : Feb 25, 2023 11:47 pm IST

बीजेपी की तरफ से यह याचिका उनकी महिला पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में जस्टिस गौरांग कंठ की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।

Election of MCD Standing Committee members- India TV Hindi
MCD स्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव Image Source : FILE

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD की स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए होने वाले पुर्नमतदान पर रोक लगा दी है। यह मतदान 27 फरवरी, 2023 को होने वाला था। अब कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मतदान की प्रक्रिया नहीं होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एलजी, मेयर, डिप्टी मेयर और एमसीडी को नोटिस भी जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग के साथ अन्य सभी जानकारियों को सुरक्षित रखें, जिससे आगे की सुनवाई में आसानी हो। 

मेयर को चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं - कोर्ट 

बीजेपी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मेयर को स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पिछले चुनावों के परिणामों के ऐलान किये बिना ही दोबारा चुनाव कराना पहली नजर में नियमों का अनुपालन ना करना दिखा रहा है।  

बीजेपी ने मेयर के फैसले के खिलाफ कोर्ट में लगाई थी याचिका 

कल शुक्रवार (24 फरवरी) को हुई चुनाव के बाद परिणामों के ऐलान से पहले मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी के एक पार्षद का वोट अमान्य करार दिया था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया थाl मेयर ने समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

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