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माता-पिता में से किसी एक का नाम बताने के आधार पर बच्चे को प्रवेश से मना नहीं कर सकते स्कूल: सिसोदिया

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 28, 2021 08:18 pm IST,  Updated : Jun 28, 2021 09:04 pm IST

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली में कोई भी स्कूल माता-पिता में से किसी एक के नाम की घोषणा किये जाने के आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता।

मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री - India TV Hindi
मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री  Image Source : FILE PHOTO/PTI

नयी दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली में कोई भी स्कूल माता-पिता में से किसी एक के नाम की घोषणा किये जाने के आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया का यह बयान उन बच्चों के दृष्टिकोण से महत्व रखता है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी में माता-पिता में से एक या दोनों को खो दिया है।

दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी किया जिसमें स्कूल प्रबंधन को यह आदेश दिया गया है कि वे ऐसे किसी बच्चे को दाखिला देने से मना ना करें, जो अपने माता-पिता में से किसी एक की जानकारी ही उपलब्ध करा रहा हो। यह आदेश शिक्षा विभाग के डायरेक्टर उदित प्रकाश राय के नाम से जारी किया गया है। इस आदेश की कॉपी को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया ने ट्‌वीट की है।

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली में कोई भी स्कूल इस आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा कि बच्चे ने अपने माता-पिता में से किसी एक का नाम बताया है।’’ शिक्षा निदेशालय की ओर से इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह आदेश उन अभिभावकों के लिए राहत की खबर है जो सिंगल पैरेंट हैं और अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाने के लिए परेशान हैं। बता दें कि सीबीएसई ने अपने स्कूलों में यह नियम पहले से ही लागू कर रखा है और सिंगल परेंट्‌स को सुविधा दे रखी है।

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