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UP: 69000 शिक्षक भर्ती मामले पर राज्य के प्राथमिक शिक्षा मंत्री का आया बयान, कही ये बड़ी बात

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, "मैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करता हूं...।"

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published : Aug 18, 2024 15:51 IST, Updated : Aug 18, 2024 16:13 IST
यूपी के प्राथमिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह - India TV Hindi
Image Source : FACEBOOK यूपी के प्राथमिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले पर राज्य के प्राथमिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया है। संदीप सिंह ने कहा, "मैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करता हूं। हम सभी ने कोर्ट का आदेश देखा है कि 3 महीने का समय दिया है और कोर्ट ने कहा है कि हम चयन सूची की फिर से समीक्षा करें और लिस्ट तैयार करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से हर युवा के भविष्य को सुरक्षित करने, पूरे समाज को, हर वर्ग को साथ लेकर चलने की सोच के साथ काम करती रही है और मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सबको साथ लेकर चलने के लिए काम कर रही है...कोर्ट ने हमें 3 महीने का समय दिया है और हम सब फिर से इन सारी चीजों पर काम करेंगे। हम सब मिलकर हर युवा के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे।"

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया था बयान

इससे पहले बीते कल इस मामले पर UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। सरकार पूरे आदेश की समीक्षा करेगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। उन्होंने आगे कहा कि अभ्यर्थियों को न्याय मिले, ये कोशिश रहेगी।

क्या है मामला 

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने असिस्टेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम (ATRE) के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची एवं 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले एकल पीठ ने 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था।

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