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चुनाव आयोग: बिहार चुनाव में सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा, नियमों में बदलाव

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 16, 2020 07:37 pm IST,  Updated : Jul 17, 2020 12:05 am IST

चुनाव आयोग ने बिहार में 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आने वाले चुनावों में पोस्टल बैलट सुविधा का विस्तार नहीं करने का फैसला लिया है।

चुनाव आयोग: बिहार चुनाव में 65 साल से ऊपर के लोगों को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा- India TV Hindi
चुनाव आयोग: बिहार चुनाव में 65 साल से ऊपर के लोगों को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा Image Source : FILE

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बिहार में 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आने वाले चुनावों में पोस्टल बैलट सुविधा का विस्तार नहीं करने का फैसला लिया है। पोस्टल बैलेट की सुविधा 80 साल से ऊपर के लोगों के साथ ही उन्हीं लोगों को मिलेगी जो विकलांग हैं। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं में कार्यरत और होम/इंस्टीट्युशनल क्वारंटाइन कोरोना पॉजिटिव रोगी पोस्टल बैलट से वोट कर सकते हैं।

इससे पहले जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में चुनाव आयोग ने यह तय किया था कि अब चुनाव में 65 वर्ष से ऊपर के लोग और कोविड पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम मानी जा रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस फैसले को वापस ले लिया है। 

आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था में सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों व निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मतपत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था।

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