1. Hindi News
  2. लोकसभा चुनाव 2024
  3. दिल्ली विधान सभा चुनाव 2020
  4. कपिल मिश्रा की विधायकी निरस्त, दल बदल कानून के तहत हुई कार्रवाई

कपिल मिश्रा की विधायकी निरस्त, दल बदल कानून के तहत हुई कार्रवाई

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 02, 2019 06:59 pm IST,  Updated : Aug 02, 2019 07:03 pm IST

विधायक पद से हटाए जाने के फैसले को कपिल मिश्रा ने गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक बताया है, कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का यह फैसला जनता का अपमान करने वाला है, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही है।

Kapil Mishra disqualified as MLA of Delhi Legislative Assembly - India TV Hindi
Kapil Mishra disqualified as MLA of Delhi Legislative Assembly 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी में विद्रोह करने वाले विधायक कपिल मिश्रा की विधायकी निरस्त कर दी गई है, दलबदल कानून के तहत उनको विधायक के पद से आयोग्य ठहराया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल से दल बदल कानून के तहत कपिल मिश्रा को विधायक पद से अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल की थी और इस याचिक पर फैसला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कपिल मिश्रा को अयोग्य ठहराया है। 

विधायक पद से हटाए जाने के फैसले को कपिल मिश्रा ने गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक बताया है, कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का यह फैसला जनता का अपमान करने वाला है, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही है। 

कपिल मिश्रा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा ''मोदी जी के लिए अभियान चलाने पर एक क्या सौं बार विधायक की कुर्सी कुर्बान, एक तरफ देशभक्त और एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग - मैं सारी दिल्ली के साथ खड़ा था, अभी "सातों सीटें मोदी को" अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव में "साठ सीटें मोदी को" अभियान चलाऊंगा''

 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Delhi Vidhan Sabha Chunav 2020 से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें लोकसभा चुनाव 2024