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कर्नाटक विधानसभा चुनाव: शराब पर चुनाव आयोग सख्त, मतदान और मतगणना वाले दिन रहेगी बिक्री पर रोक

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 11, 2018 06:47 pm IST,  Updated : May 12, 2018 12:06 am IST

इसके साथ ही आयोग ने सार्वजनिक सभाओं और शराब की ब्रिक्री पर भी लगाम कसते हुए रोक लगा दी।

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चित्र का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर किया गया है। Image Source : PTI

बैंगलुरू: कर्नाटक में 223 विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर अब कुछ घंटे का ही समय बचा है। चुनाव आयोग ने वोटिंग से पहले चुनाव को लेकर सारी जरूरतें पूरी कर ली है। राज्य के 223 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए राज्य में 56,696 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य के करीब 4,96,82,357 (4.96 करोड़) मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर नई सरकार का चुनाव करेंगे। गुरूवार शाम शाम बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही आयोग ने सार्वजनिक सभाओं और शराब की ब्रिक्री पर भी लगाम कसते हुए रोक लगा दी। 

जिला निर्वाचन अधिकारी और महानगर पालिका आयुक्त एम महेश्वर राव ने गुरूवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुरूवार 6 बजे तक सभी पार्टियों  को अपना चुनाव प्रचार खत्म करना होगा। इसके बाद वोट पाने के लिए कोई भी व्यक्ति जन सभाएं नहीं कर सकता है।’ हालांकि आयोग ने साफ किया है कि अगर उम्मीदवार चाहें तो अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा मतदान होने तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के पांच से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ में घूमने पर भी रोक लगा दी गई है। आयोग जहां एक तरफ प्रचार को लेखर बेहत सख्ती दिखा रहा है तो वहीं शराब की बिक्री पर भी आयोग की नजर लगी हुई है।

बेंगलुरू में गुरूवार शाम 5 बजे से लेकर रविवार आधी रात तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही 15 मई यानी मतदान वाले दिन भी शराब बेचने पर रोक लगा दी गई है। जो गाइडलाइन आयोग की तरफ से लागू की गई उसके अनुसार मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी प्रचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्रों के अंदर निर्वाचन अधिकारियों को छोड़कर किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। 

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