Saturday, May 11, 2024
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Timeline: आर्यन खान की गिरफ्तारी से जमानत तक, जानिए मुंबई ड्रग्स केस में कब क्या हुआ

मुंबई ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के 27 दिन बाद आखिरकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत तीन लोगोंं को जमानत मिल गई है। 

India TV Entertainment Desk Written by: India TV Entertainment Desk
Updated on: October 28, 2021 18:16 IST
Aryan Khan - India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/ARYAN KHAN Aryan Khan 

बीते 27 दिनों से पूरे देश में सबसे हाई प्रोफाइल केस बने मुंबई ड्रग्स केस में आखिरकार सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिल गई है। आर्यन 3 अक्टूबर से जेल में थे जिसके बाद आज उन्हें अदालत ने जमानत दे दी है। अगर आप इस केस की कुछ बातें मिस कर रहे हैं तो इन प्वाइंट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर से लेकर अब तक इस हाई प्रोफाइल केस में क्या क्या घटा। 

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2 अक्टूबर - देर रात  मिले टिप्स के आधार पर NCB ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापा मारा। यहां क्रूज ड्रग्स मिलीं। NCB ने आर्यन खान, मुनमुन धनेचा, अरबाज मर्चेंट, विक्रांत छोकर, नूपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जायसवाल और गोमित चोपड़ा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

3 अक्टूबर -आरोपियों को तड़के अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आर्यन खान, मुनमुन धनेचा और अरबाज मर्चेंट को NCB की  रिमांड में भेजा।

4 अक्टूबर - अदालत में फिर पेशी हुई। एनसीबी ने इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा होने की आशंका के तहत आरोपियों की कस्टडी बढाने की मांग की, कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। 

7 अक्टूबर - NCB ने फिर रिमांड बढ़ाने की मांग की। अदालत ने इनकार किया और आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। बचाव पक्ष ने पहली बार जमानत याचिका दायर की। 

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8 अक्टूबर - बचाव पक्ष निराश हुआ, जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आर्यन समेत तीनों आरोपी एनसीबी की कस्टडी से ऑर्थर रोड जेल भेजे गए।

9 अक्टूबर - बचाव पक्ष ने फिर जमानत याचिका दायर की। इस बार तर्क दिया गया कि आर्य़न के पास से ड्रग्स नहीं मिला औऱ उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया। सुनवाई 11 तक टली।

11 अक्टूबर - जमानत पर फिर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने जमानत पर जल्द सुनवाई की अपील की। लेकिन बिना ठोस नतीजा निकले अदालत बंद हो गई।

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13 अक्टूबर - सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई चली। आर्यन के वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं औऱ कहा कि आर्यन प्रतिष्ठित परिवार से आता है, उसके पास से ड्रग्स नहीं मिली है और ना ही गंभीर आरोप हैं। उसे जमानत दी जाए, जब पूछताछ के लिए जरूरत होगी, आर्यन आएगा।

14 अक्टूबर - एनसीबी ने भी अपने तर्क अदालत के सामने रखें। एनसीबी ने कहा कि मामला गंभीर है, आरोपी बाहर जाने के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आरोपियों पर  NDPS के सेक्शन 8-c, 20-B, 27 और 35 के तहत एक्शन लिया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होते होते समय खत्म हुआ और अदालत ने जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा। 

14 अक्टूबर - ऑर्थर रोड की स्पेशल क्वारंटीन सेल से निकाल कर आर्यन खान और अन्य आरोपियों को सामान्य सेल में शिफ्ट किया गया।

20 अक्टूबर - पांच दिन के अवकाश के बाद NDPS अदालत फिर बैठी, आर्य़न के व्हाट्सएप चैट से अनन्या पांड का नाम बाहर आया।

21 पेजों के आदेश में जज वीवी पाटिल ने दोपहर 2.45 पर आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा जमानत देने के बाद आर्यन ये अपराध दोबारा नहीं करेंगे, ऐसी गारंटी नहीं है। 

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एनसीबी ने इसे सच्चाई की जीत कहा। मायूस बचाव पक्ष ने दोपहर बाद हाई कोर्ट का रुख किया। 

21 अक्टूबर - हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और मामला 26 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया। दूसरी तरफ एनसीबी ने शाहरुख खान के घर मन्नत जाकर कागजी कार्रवाई की। आर्यन के व्हाट्सएप चैट में नाम आने पर एक्ट्रेस अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

26 अक्टूबर- हाई कोर्ट में आर्यन खान के वकील पूर्व एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पेश कीं। कोर्ट का वक्त पूरा हो गया था जिसके बाद सुनवाई अगले दिन के लिए रखी गई।

27 अक्टूबर- बॉम्बे हाई कोर्ट में लंच के बाद सुनवाई शुरू हुई जिसमें अरबाज खान के वकील अमित देसाई और मुनमुन धनेचा के वकील ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखीं। इस दिन एनसीबी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला और कोर्ट का वक्त पूरा हो गया था। इस वजह से कोर्ट ने आगे की सुनवाई अगले दिन के लिए रखी। 

28 अक्टूबर- एनसीबी ने कोर्ट में अपनी 8 दलीलें रखी थी जिसके बाद आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने 2 दलीलें रखीं। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आर्यन खान को बेल मिल गई। 

 

 

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