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सुप्रीम कोर्ट ने भी मधुर भंडारकर की 'इंदु सरकार' को दी हरी झंडी

 Published : Jul 27, 2017 01:44 pm IST,  Updated : Jul 27, 2017 01:44 pm IST

मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी आगामी फिल्म 'इंदु सरकार' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन फिल्म को लेकर विवाद अब भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि फिल्म को हरी झंडी दिखाने के बाद भी इसकी रोक के लिए...

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नई दिल्ली: बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी आगामी फिल्म 'इंदु सरकार' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन फिल्म को लेकर विवाद अब भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि फिल्म को हरी झंडी दिखाने के बाद भी इसकी रोक के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मधुर भंडारकर की इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल के विषय पर आधारित है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की सदस्यता वाली पीठ ने इस संबंध में दायर की गई याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने इस याचिका खारिज करते हुए कहा, "फिल्म कानून के मापदंडों के भीतर एक कलात्मक अभिव्यक्ति है।" अदालत में बताया कि फिल्म 'मनगढ़ंत कहानी से भरपूर है और पूरी तरह अपमानजनक है'। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे संजय गांधी और इंदिरा गांधी की छवि खराब होगी। याचिकाकर्ता ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा 24 जुलाई को याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद शीर्ष न्यायालय में गुहार लगाई थी।

बता दें कि इस फिल्म में क्रीति कुल्हाड़ी, नील नितिन मुकेश और अनुपम खेर जैसे सितारे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म इसी शुक्रवार, 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। (क्या तकरार के बाद फिर साथ काम करते दिखेंगे काजोल-करण?)

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