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हंसिका मोटवानी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, बेबुनियाद बताए भाभी के आरोप

 Reported By: Saket Rai Edited By: Himanshi Tiwari
 Published : Apr 04, 2025 06:55 pm IST,  Updated : Apr 04, 2025 06:55 pm IST

हंसिका मोटवानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी भाभी मुस्कान नैंसी जेम्स द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। एक्ट्रेस ने उनपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने 27 लाख रुपए भी मांगे हैं।

Hansika Motwani- India TV Hindi
हंसिका मोटवानी Image Source : INSTAGRAM

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर हंसिका मोटवानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मदद की गुहार लगाई है। एक्ट्रेस ने उनपर लगाए गए आरोपों को खारिज करने की मांग की है और साथ ही 27 लाख रुपए भी मांगे हैं। दरअसल, हंसिका और उनकी मां पर उनकी एक्स भाभी मुस्कान नैंसी जेम्स ने 2024 में घरेलू हिंसा और अन्य आरोपों के तहत मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। अब एक्ट्रेस ने अपनी भाभी द्वारा लगाए गए धारा 498-ए के मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।

3 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

मिली जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और उनकी मां ज्योति मोटवानी द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने धारा 498-ए के तहत क्रूरता के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सरंग कोटवाल और श्रीराम मोडक की पीठ ने नोटिस जारी किया और सुनवाई 3 जुलाई तक स्थगित कर दी। हंसिका और उनकी मां ने पीठ से अनुरोध किया है कि वह दिसंबर 2024 में मुस्कान द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द कर दे। बात दें कि मुस्कान ने दिसंबर 2020 में हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी से शादी की थी और दिसंबर 2022 में दोनों का तलाक हो गया था।

हंसिका मोटवानी के वकील ने दाखिल की रिट पिटिशन

एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और उनकी मां को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए (क्रूरता), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 504 (जानबूझकर अपमान) और धारा 323 (चोट पहुंचाना) के तहत आरोपित किया गया है। इस मामले में आरोपित होने के बाद, एक्ट्रेस और उनकी मां को फरवरी 2025 में मुंबई की एक सत्र अदालत में अग्रिम जमानत दे दी थी। अब उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस FIR को रद्द करने की याचिका दाखिल की है। हंसिका के वकील दृष्टि खुराना और अदनान शेख ने रिट पिटिशन दाखिल की है।

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