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28 अक्टूबर तक छोड़ना है भारत, अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आमिर खान के भांजे इमरान खान

 Written By: Jaya Dwivedie
 Published : Oct 15, 2026 03:24 pm IST,  Updated : Oct 15, 2026 03:27 pm IST

अभिनेता इमरान खान FRRO के उस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई मुंबई में राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद हुई।

IMRAN KHAN- India TV Hindi
इमरान खान। Image Source : IMRAN KHAN INSTAGRAM

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान एक बार फिर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। अभिनेता ने भारत छोड़ने के लिए जारी किए गए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की ओर से जल्द ही अदालत में याचिका दाखिल की जाएगी और इसके बाद तत्काल सुनवाई की मांग की जाएगी। यह मामला मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसके बाद अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे इमरान खान

इमरान खान FRRO के उस आदेश को चुनौती देने की तैयारी में हैं, जिसमें उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। याचिका दाखिल होने के बाद इसे तत्काल सुनवाई के लिए पेश किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष हो सकती है। हालांकि सुनवाई की तारीख और याचिका पर अदालत का रुख आधिकारिक कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगा। अभिनेता की ओर से एमजेडएम लीगल एलएलपी के वकील जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक पैरवी करेंगे। इमरान खान का कानूनी पक्ष FRRO के आदेश को अदालत में चुनौती देकर राहत पाने की कोशिश करेगा।

10 अक्टूबर के प्रदर्शन के बाद शुरू हुई कार्रवाई

यह पूरा मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताया गया था और उनके इस्तीफे की मांग उठाई गई थी। इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के गांवदेवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान ने राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए FRRO के पास भेज दिया।

FRRO ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का दिया निर्देश

पुलिस से शिकायत मिलने के बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने मामले पर कार्रवाई की और इमरान खान को देश छोड़ने का नोटिस जारी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस में उनकी अमेरिकी नागरिकता का उल्लेख करते हुए प्रदर्शन में भागीदारी को विदेशी नागरिकों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा गया है। आदेश के अनुसार, अभिनेता को 28 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ना होगा। इमरान खान के पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। यह दर्जा उन्हें भारत आने और यहां रहने की सुविधा देता है, लेकिन इससे भारतीय नागरिकता नहीं मिलती।

OCI कार्ड होने के बावजूद क्या हैं नियम?

भारत की 2005 की OCI योजना भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को आजीवन वीजा जैसी सुविधा प्रदान करती है। हालांकि, OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं होते और उन्हें मतदान करने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत केंद्र सरकार को किसी विदेशी नागरिक को भारत में या देश के किसी विशेष क्षेत्र में रहने से रोकने का अधिकार है। इसी कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में इमरान खान को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। अब अभिनेता की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने के बाद इस मामले में अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा।

PTI input

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