Friday, December 13, 2024
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कंटेंट अब नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, जानें क्यों लगी रोक; दिल्ली HC ने सुनाया फैसला

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में अवैध रूप से उपयोग हो रहे शो के कंटेंट पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मेकर्स और शो के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।

Written By: Himanshi Tiwari @Himanshi200124
Published : Aug 17, 2024 19:05 IST, Updated : Aug 17, 2024 20:30 IST
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, TMKOC- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM तारक मेहता का उल्टा चश्मा

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ वेबसाइट पर शो के कंटेंट का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए मेकर्स ने हाल में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले 16 साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेकर्स के पक्ष में जॉन डो आदेश जारी किया है। शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने इस खबर की पुष्टि की है।

जॉन डो आदेश क्या होता है?

जब शिकायतकर्ता या पीड़ित को आरोपी के बारे में सटीक जानकारी या पहचान नहीं होती है तो जॉन डो आदेश द्वारा शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की जाती है। ऐसे में शिकायतकर्ताओं को राहत पाने में देरी नहीं होती और उनके अधिकारों की समय पर सुरक्षा होती है। भारत में इस आदेश को ज्यादातर फिल्मों की पायरेसी, चैनलों के अवैध प्रसारण और पुस्तकों के अवैध प्रकाशन के मामले में इस्तेमाल किया जाता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने TMKOC के पक्ष में लिया फैसला

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेकर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और उन यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा जो शो के वीडियो और डायलॉग्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। 14 अगस्त को जस्टिस मिनी पुष्करण ने यह आदेश पारित किया है कि किसी भी शो के कंटेंट के कैरेक्टर की नकल, एआई फोटो और एनिमेटेड वीडियो मेकर्स के अलावा कोई नहीं बना सकता है।

'तारक मेहता...' के कंटेंट पर क्यों लगी रोक

पीटीआई के अनुसार, इस याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कंटेंट और डायलॉग्स की होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट और प्रिजेंटेशन नहीं दे सकता है। क्योंकि इसे कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन और रजिस्टर ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाना जाएगा। इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला इसलिए भी सुनाया है ताकी शो के कंटेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। 

ये कलाकार 'तारक मेहता...' को कह चुके अलविदा

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' इन दिनों किसी न किसी वजह से चर्चा में बना हुई है। गोली का रोल निभाने वाले कुश शाह के पहले शेलेष लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री, नेहा मेहता समेत कई कलाकारों ने शो छोड़ दिया था, जिसके बाद शो काफी विवादों में रहा है।

इनपुट - पीटीआई

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