हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की वैधता 9 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि NCR क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए पर्यटक परमिट की वैधता 9 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई है, जबकि NCR में डीजल वाहनों के लिए इसे 9 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि गैर-एनसीआर क्षेत्रों में पेट्रोल/सीएनजी और डीजल पर्यटक वाहनों की वैधता 9 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार विज ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने हाल ही में परिवहन मंत्री(Minister of Transport) को ज्ञापन सौंपकर पर्यटक परमिट की वैधता अवधि में एकरूपता लाने का अनुरोध किया था।
'सभी हितधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद'
बयान में कहा गया है कि इसके बाद परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के निर्देश पर एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे अब सरकार की मंजूरी मिल गई है। हाल ही में एक ज्ञापन में अंबाला टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार की अखिल भारतीय परमिट नीति के तहत जाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य 12 साल के परमिट प्रदान करते हैं, जबकि हरियाणा की अवधि 9 वर्ष है। बयान में कहा गया है कि 12 वर्ष के लिए इस विस्तार से पर्यटन और परिवहन क्षेत्र के सभी हितधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। (With PTI Input)