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1993 मुंबई ब्लास्ट LIVE: अबू सलेम-करीमुल्लाह को उम्र कैद, ताहिर-फिरोज़ को फांसी की सजा

Written by: India TV News Desk Published : Sep 07, 2017 08:02 am IST, Updated : Sep 07, 2017 01:05 pm IST

अबू सलेम सहित 6 लोगों ने जिस 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया था वह दुनिया का ऐसा पहला आतंकी हमला था जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर RDX का इस्तेमाल किया गया। एक के बाद एक बारह धमाकों में जितना RDX इस्तेमाल किया गया उससे ज्यादा RDX सिर्फ दूसरे व

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नई दिल्ली: मुंबई 1993 बम ब्लास्ट मामले में आज 24 साल बाद अंतिम फैसला आया। टाडा की विशेष अदालत ने आज बम ब्लास्ट के गुनहगार गैंगस्टर अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्र कैद की सजा सुनाई। 24 साल पहले हुए 12 सीरियल ब्लास्ट के एक मास्टर माइंड मुस्तफ़ा दौसा की फैसले से पहले ही मौत हो चुकी है लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि अबू सलेम को अदालत कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। 16 जून 2017 को कोर्ट ने इस केस में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। ये भी पढ़ें: वायरल सच: राम रहीम ने रोका भारत-चीन युद्ध? जानें बाबा के ‘सुपर पावर’ का सच

गैंगस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने के कारण कोर्ट सलेम को फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती है। उसे अधिकतम 25 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसलिए अभी फांसी की सजा पर सवालिया निशान लगा है।

लाइव अपडेट्स

-1993 मुंबई ब्लास्ट: ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई।

-1993 मुंबई ब्लास्ट: रियाज सिद्दीकी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई।
-अबू सलेम को लोगों की हत्या और हथियारों की सप्लाई करने का दोषी माना गया।
-अबू सलेम पर कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
-1993 मुंबई ब्लास्ट: अबू सलेम को मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
-करीमुल्लाह खान को उम्र कैद की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
-1993 ब्लास्ट: दोषियों को सजा सुना रहे हैं जज
-1993 ब्लास्ट: अभी जज का हो रहा है इंतजार। जज के आते के साथ शुरू होगी सुनवाई।

बता दें कि 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट दुनिया का ऐसा पहला आतंकी हमला था जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर RDX का इस्तेमाल किया गया। एक के बाद एक बारह धमाकों में जितना RDX इस्तेमाल किया गया उससे ज्यादा RDX सिर्फ दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान ही इस्तेमाल हुआ था। धमाका इतना बड़ा था कि ढाई सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सात सौ से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

2 घंटे में कहां-कहां हुए 12 धमाके

-स्टॉक एक्सचेंज - दोपहर 1:30 बजे
-कलबादेवी - दोपहर 2:15 बजे
-शिवसेना भवन - दोपहर 2:30 बजे
-एयर इंडिया बिल्डिंग - दोपहर 2:33 बजे
-सेन्चुरी बाज़ार - दोपहर 2:45 बजे
-माहिम - दोपहर 2:45 बजे
-झवेरी बाज़ार - दोपहर 3 बजे
-सी रॉक होटल - दोपहर 3:10 बजे
-प्लाजा सिनेमा - दोपहर 3:15 बजे
-जुहू सेंटूर होटल - दोपहर 3:20 बजे
-सहार हवाई अड्डा - दोपहर 3:30 बजे
-एयरपोर्ट सेंटूर होटल - दोपहर 3:40 बजे

धमाकों के दोषी और उनके गुनाह

अबु सलेम
गुजरात के भरूच से मुंबई में हथियारों की सप्लाई की
9 Ak-56 राइफल, 100 हैंड ग्रेनेड, गोलियां मुंबई पहुंचाई
हथियार मुंबई लाने और बांटने के साथ साजिश रचने का दोषी

मुस्तफा दौसा
रायगढ़ में आरडीएक्स पहुंचाने और साजिश रचने का दोषी
आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का दोषी
दोषी ठहराए जाने से पहले ही मुस्तफा दौसा की मौत हुई

ताहिर मर्चेंट
सीरियल धमाकों की साजिश में शामिल रहने का दोषी
धमाके के बाद कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम

रियाज सिद्दीकी
विस्फोटक लाने के लिए अबु सलेम को अपनी कार दी
रियाज सिद्दीकी की कार से ही विस्फोटक मुंबई पहुंचा

फिरोज खान
दुबई में धमाकों की साजिश रचने वाली मीटिंग में शामिल था
धमाके के लिए मुंबई में हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की

करीमउल्ला शेख
आतंकियों को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाने का दोषी
हथियार और विस्फोटक लाने में मदद पहुंचाने का दोषी

क्या था मामला: 12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी।इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई. इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी।ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है।

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