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एयरसेल मैक्सिस मामले में अदालत ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की समय-सीमा बढ़ायी

 Reported By: Bhasha
 Published : Jun 05, 2018 12:31 pm IST,  Updated : Jun 05, 2018 12:31 pm IST

चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील पी. के. दुबे ने अदालत से मामले की सुनवाई 10 जुलाई को करने का अनुरोध किया। इसी दिन अदालत इसी मामले में चिदंबरम के पुत्र कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने वाली है।

Aircel-Maxis case: Chidambaram gets protection from arrest till July 10- India TV Hindi
अपनी याचिका में चिदंबरम ने बताया कि मामले में सभी साक्ष्य दस्तावेज के रूप में हैं जो मौजूदा सरकार के पास हैं और उनके पास से कुछ भी प्राप्त होना बाकी नहीं है।

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस धनशोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली चिदंबरम की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिये और अधिक समय मांगा था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओ पी सैनी ने यह आदेश जारी किया। वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर और वकील नीतेश राणा ने ईडी की ओर से यह याचिका दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया कि विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिये जांच एजेंसी को चार सप्ताह के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

इस पर चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील पी. के. दुबे ने अदालत से मामले की सुनवाई 10 जुलाई को करने का अनुरोध किया। इसी दिन अदालत इसी मामले में चिदंबरम के पुत्र कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने वाली है। एयरसेल मैक्सिस धन शोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने 30 मई को अग्रिम जमानत के लिये अर्जी दी थी।

अपनी याचिका में चिदंबरम ने बताया कि मामले में सभी साक्ष्य दस्तावेज के रूप में हैं जो मौजूदा सरकार के पास हैं और उनके पास से कुछ भी प्राप्त होना बाकी नहीं है। 2- जी स्पेक्ट्रम मामलों से संबंधित एयरसेल - मैक्सिस मामले में पूर्व मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई एवं ईडी द्वारा क्रमश : वर्ष 2011 एवं 2012 में दायर दो मामलों में अदालत पहले ही उन्हें 10 जुलाई तक के लिये गिरफ्तारी से छूट दे चुकी है।

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