रायपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने रविवार को कहा कि राज्य में शादी समारोह और अंत्येष्टि में 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी जबकि सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक समेत अन्य कार्यक्रमों पर रोक बरकरार रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत रविवार को सभी संभागीय आयुक्त (राजस्व), पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए।
वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों ने शादी समारोह में शामिल होने वालें लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग सीमा तय की हुई है जबकि कुछ जिलों ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर शादी समारोह के आयोजन पर रोक लगाई हुई है।
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कोरोना वायरस के नए स्वरूप के प्रसार की प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर राज्य में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 10 से अधिक लोगों के उपस्थित होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
इसके मुताबिक, अधिकारियों को विभिन्न धार्मिक एवं समुदाय के प्रमुख लोगों के जरिए जनता से सभी तरह के धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्र नहीं करने और त्योहार एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान निजी स्तर पर घर में ही करने के संबंध में अपील करनी चाहिए।