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बच्चा गोद लेने के नियमों में सरकार ने जोड़ा नया प्रावधान, इस बात का हर हाल में करना होगा पालन

 Written By: Bhasha
 Published : Aug 24, 2021 08:28 am IST,  Updated : Aug 24, 2021 08:28 am IST

नए उप-नियम 7ए में कहा गया है कि बच्चा गोद लेने वाले अभिभावक अगर गोद लेने के दो साल के भीतर बच्चे के साथ विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें वहां स्थानीय भारतीय राजनयिक मिशन को वहां पहुंचने और वहां से रवानगी के संबंध में लिखित में कम से कम दो सप्ताह पहले सूचना देनी होगी, सूचना में उन्हें अपना पूरा नाम, नयी जगह का पता, फोन नंबर आदि देना होगा।

child adoption rules parents have to inform before leaving for foreign country बच्चा गोद लेने के निय- India TV Hindi
Representational Image Image Source : PTI (FILE)

नई दिल्ली. सरकार ने बच्चा गोद लेने के नियमों में नया प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत बच्चा गोद लेने के दो साल के भीतर विदेश जाने के इच्छुक अभिभावकों को अपने आने-जाने के संबंध में पूरी सूचना कम से कम दो सप्ताह पहले भारतीय राजनयिक मिशन को उपलब्ध करानी होगी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, अभिभावकों को यह सूचना लिखित में देनी होगी और साथ में अपना पूरा संपर्क विवरण भी देना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अभिभावक के साथ बच्चा जिस देश में जा रहा है, वहां स्थित भारतीय राजनयिक मिशन की जिम्मेदारी होगी कि वह दत्तक ग्रहण विनिमन नियमा, 2017 के तहत बच्चे के संबंध में सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे।

दत्तक ग्रहण (प्रथम संसोधन) विनियमन, 2021 में कहा गया है, "संशोधन को किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) कानून, 2015 के तहत अधिसूचित कर दिया गया है।"

इससे पहले नियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें अभिभावकों को मिशन को सूचित करना पड़े। अधिसूचना के अनुसार, "दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017, की नियम संख्या 40 के उपनियम (7) के बाद निम्न उपनियम (सूचना देने संबंधी) को जोड़ा जाए।"

नए उप-नियम 7ए में कहा गया है कि बच्चा गोद लेने वाले अभिभावक अगर गोद लेने के दो साल के भीतर बच्चे के साथ विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें वहां स्थानीय भारतीय राजनयिक मिशन को वहां पहुंचने और वहां से रवानगी के संबंध में लिखित में कम से कम दो सप्ताह पहले सूचना देनी होगी, सूचना में उन्हें अपना पूरा नाम, नयी जगह का पता, फोन नंबर आदि देना होगा। यह स्थानीय भारतीय मिशन की जिम्मेदारी होगी कि वह गोद लिए हुए बच्चे के संबंध में दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 की सभी जिम्मेदारियों को निभाए।

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