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उत्तराखतंड में 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू, शादी-विवाह टालने का अनुरोध, जानिए किन गतिविधियों की है इजाजत

राज्य सरकार द्वारा आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कोरोना कर्फ्यू के दौरान उत्तराखंड में किन गतिविधियों की दी गई है इजाजत।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 10, 2021 09:23 am IST, Updated : May 10, 2021 09:23 am IST
Corona Curfew in Uttrakhand guidelines marriage and other activities उत्तराखतंड में 18 मई तक कोरोना - India TV Hindi
Image Source : PTI उत्तराखतंड में 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू, शादी-विवाह टालने का अनुरोध, जानिए किन गतिविधियों की है इजाजत

देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू को 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के मद्देनजर सूबे में 18 मई 2021 सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार द्वारा आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कोरोना कर्फ्यू के दौरान उत्तराखंड में किन गतिविधियों की दी गई है इजाजत।

  1. कोविड वैक्सीनेशन के लिए निकटवर्ती वैक्सीनेशन सेंटर पर आने-जाने की छूट। इस दौरान वैक्सीनेशन का मैसेज दिखाना होगा। आने जाने के लिए निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में आने जाने की छूट।
  2. विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह। अगर विवाह आयोजित किया जा रहा है तो अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति।
  3. शवयात्रा में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
  4. सभी एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
  5. MBBS (4 & 5 year), BDS (4 year), Nursuing Classes (3rd year) को अनुमति।
  6. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे।
  7. सभी सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी।
  8. शराब की दुकानें बंद रहेगी।
  9. दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही एंट्री मिलेगी।

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