1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या मामले में पूर्व भाजपा सांसद दीनू सोलंकी, छह अन्य को दोषी ठहराया

अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या मामले में पूर्व भाजपा सांसद दीनू सोलंकी, छह अन्य को दोषी ठहराया

 Reported By: Bhasha
 Published : Jul 06, 2019 05:27 pm IST,  Updated : Jul 06, 2019 05:27 pm IST

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के एम दवे मामले में 11 जुलाई को सजा सुनाएंगे। अपराध शाखा द्वारा सोलंकी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपा दिया था।

court- India TV Hindi
अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या मामले में पूर्व भाजपा सांसद दीनू सोलंकी, छह अन्य को दोषी ठहराया Image Source : SOCIAL MEDIA

अहमदाबाद। आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की 2010 में हुई हत्या के मामले में यहां सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को शनिवार को दोषी करार दिया। जेठवा ने गिर वन रेंज में अवैध खनन गतिविधियों को सामने लाने का प्रयास किया था।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के एम दवे मामले में 11 जुलाई को सजा सुनाएंगे। अपराध शाखा द्वारा सोलंकी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपा दिया था।

वर्ष 2009 से 2014 तक गुजरात के जूनागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके सोलंकी को उनके चचेरे भाई शिव सोलंकी और पांच अन्य के साथ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों का दोषी माना। गुजरात उच्च न्यायालय के बाहर 20 जुलाई 2010 को जेठवा की हत्या कर दी गयी थी।

दरअसल, उन्होंने आरटीआई अर्जी के जरिए दीनू सोलंकी की कथित संलिप्तता वाली अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी। जेठवा ने एशियाई शेरों के वास स्थान गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की थी।

मृतक के पिता भीखाभाई जेठवा के उच्च न्यायालय का रूख करने के बाद अदालत ने मामले की नये सिरे से जांच का आदेश दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से कहा था कि आरोपियों द्वारा दबाव डालने और भयादोहन करने के चलते करीब 105 गवाह मुकर गए। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत