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मराठा समुदाय को शिक्षा-नौकरी में आरक्षण देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

 Reported By: Bhasha
 Published : Jul 06, 2019 12:11 pm IST,  Updated : Jul 06, 2019 12:11 pm IST

वकील पूजा धर द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने केवल इस तथ्य को असाधारण परिस्थिति मानकर गलती की कि अन्य ओबीसी को मराठों के साथ अपना आरक्षण कोटा साझा करना होगा (अगर मराठा को मौजूदा ओबीसी श्रेणी में डाला गया)। 

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मराठा समुदाय को शिक्षा-नौकरी में आरक्षण देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर  Image Source : PTI

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें उसने महाराष्ट्र में शिक्षा और नौकरी में मराठा समुदाय के आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था।

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याचिका में कहा गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण कानून मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में क्रमश: 12 से 13 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। यह शीर्ष अदालत के इंदिरा साहनी मामले में दिए फैसले में तय की गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का उल्लंघन है, जिसे ‘‘मंडल फैसला’’ भी कहा जाता है। 

गैर सरकारी संगठन ‘यूथ फॉर एक्वैलिटी’ के प्रतिनिधि संजीत शुक्ला ने याचिका में दावा किया कि मराठा के लिए एसईबीसी कानून ‘‘राजनीति दबाव’’ में बनाया गया और यह संविधान के समानता एवं कानून के शासन के सिद्धान्तों की ‘‘पूर्ण अवहेलना’’ करता है। 

वकील पूजा धर द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने केवल इस तथ्य को असाधारण परिस्थिति मानकर गलती की कि अन्य ओबीसी को मराठों के साथ अपना आरक्षण कोटा साझा करना होगा (अगर मराठा को मौजूदा ओबीसी श्रेणी में डाला गया)। 

इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित की गई 50 प्रतिशत की सीमा को केवल असाधारण परिस्थिति में ही तोड़ा जा सकता है। बंबई उच्च न्यायालय ने 27 जून को दिए अपने फैसले में कहा था कि न्यायालय द्वारा तय की गई आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को असाधारण परिस्थितियां में ही पार किया जा सकता है।

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