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राहुल गांधी को RSS मानहानि मामले में मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, कोर्ट में बोले 'मैं निर्दोष हूं'

राहुल गांधी को आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में जमानत मिल गई है। राहुल गांधी इस मामले में आज मुंबई की सेवरी अदालत में पेश हुए थे।

Reported by: Bhasha
Published : Jul 03, 2019 10:06 pm IST, Updated : Jul 04, 2019 12:08 pm IST
Rahul Gandhi- India TV Hindi
Rahul Gandhi

मुंबई: राहुल गांधी को आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में जमानत मिल गई है। राहुल गांधी इस मामले में आज मुंबई की सेवरी अदालत में पेश हुए थे। जहां 15000 रुपए के मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दे दी गई। यह मामला राहुल गांधी द्वारा पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को ‘‘भाजपा-आरएसएस विचारधारा’’ से कथित रूप से जोड़ने से संबंधित है। इससे पहले इस मामले में पेश होने के लिए राहुल गांधी आज सुबह मंबई पहुंचे थे। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्‍वागत किया। 

कोर्ट से बाहर आने के बाद राहुल ने कहा

मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं किसानों और मजदूरों के साथ खड़ा हूं, मुझ पर लगातार हमले हो रहे हैं मुझे मजा आ रहा है। मेरी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, अभी तक जितनी जोर से लड़ा हूं, उससे दस गुना ज्‍यादा तेजी से लडूंगा। 

मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था। जोशी ने 2017 में गांधी, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, माकपा और इसके महासचिव येचुरी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। किसी खास मामले की जांच के लिए अदालत से पुलिस को निर्देश की मांग के लिए निजी शिकायत दायर की जाती है। 

लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरू में उनके घर के बाहर कथित रूप से एक दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठन के सदस्यों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जोशी ने आरोप लगाया था कि लंकेश की मौत के 24 घंटे के भीतर, गांधी ने संवाददाताओं से कहा था कि भाजपा, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है, पीटा जीता है, हमला किया जाता है और यहां तक कि मार दिया जाता है। अदालत ने राहुल और येचुरी के खिलाफ सम्मन जारी किया था जबकि सोनिया गांधी तथा माकपा के खिलाफ शिकायत खारिज की थी। 

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