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Goa: घर से बाहर निकलने पर लगाना ही होगा मास्क, नहीं तो देना होगा जुर्माना

 Written By: Bhasha
 Published : Apr 24, 2020 08:24 pm IST,  Updated : Apr 24, 2020 08:24 pm IST

बयान में कहा गया है, ‘‘राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू गोवा महामारी रोग अधिनियम, कोविड-19 विनियमों के तहत सड़कों, अस्पतालों, कार्यस्थलों समेत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य है।’’

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Representational Image Image Source : PTI

पणजी. गोवा सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती उपाय के तहत घरों से बाहर निकलने पर लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। यहां जारी एक बयान में सरकार ने कहा कि जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बयान में कहा गया है, ‘‘राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू गोवा महामारी रोग अधिनियम, कोविड-19 विनियमों के तहत सड़कों, अस्पतालों, कार्यस्थलों समेत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य है।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘उल्लंघनकर्ताओं को 100 रूपये जुर्माना देना होगा और जुर्माना नहीं भरने पर उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (जनसेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश का उल्लंघन) के तहत कार्रवाई होगी।’’ राज्य में सात व्यक्तियों में कोरोना वायरस संक्रमण पाया गया है। वे सभी गोवा के ही निवासी हैं और अब स्वस्थ हो गए है। 

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