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तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों समेत 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 10, 2020 02:32 pm IST,  Updated : Apr 10, 2020 02:46 pm IST

रांची पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों समेत 18 लोगों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाने में वीजा कानून के उल्लंघन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के उल्लंघन की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

Tablighi Jamaat Coronavirus latest Updates Ranchi- India TV Hindi
तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों समेत 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज 

रांची। रांची पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों समेत 18 लोगों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाने में वीजा कानून के उल्लंघन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के उल्लंघन की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता ने बताया कि रांची की हिंदपीढ़ी पुलिस ने छह स्थानीय लोगों के साथ इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को यहां बड़ी मस्जिद से हिरासत में लेकर पृथकवास में भेजा था और बाद में इनमें से ही मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पायी गयी थी। यह झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला था, महिला का रिम्स में इलाज चल रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271, द फॉरेनर्स एक्ट1946 की धारा 13/14(बी)(सी), और द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा, इनमें अधिकतर गैरजमानती धाराएं हैं। गुप्ता ने बताया कि पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिक हिंदपीढ़ी इलाके में रुके हुए थे।

इनके खिलाफ हुई प्राथमिकी

लंदन का जाहेद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मोहम्मद सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे और हिंदपीढ़ी का हाजी मेराज और एक अन्य महिला मलेशिया निवासी सीति आयशा बिनती दाऊद, नूर रशीदा बिनती तोमादी, नूर हयाती विनती अहमद, नूर कमरूजामा बिन एबीडी रहमान, महाजीर बीन खामीस, मोहाद रफीक बिन मतिसा, मोहम्मद अजीम और एक अन्य महिला।

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