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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से कहा: 'सात मई तक इमारतों में समस्या दूर करें या नतीजे का सामना करें'

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 02, 2018 11:27 pm IST,  Updated : May 02, 2018 11:27 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह पांच दिन के भीतर उसके द्वारा निर्मित सभी आवासीय इमारतों में एस्केलेटर, लिफ्ट और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की मरम्मत करे या नतीजे का सामना करने को तैयार रहे।

Fix problems in buildings by May 7 or face consequences: SC to Amrapali - India TV Hindi
Fix problems in buildings by May 7 or face consequences: SC to Amrapali 

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह पांच दिन के भीतर उसके द्वारा निर्मित सभी आवासीय इमारतों में एस्केलेटर, लिफ्ट और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की मरम्मत करे या नतीजे का सामना करने को तैयार रहे। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी कुछ घर खरीदारों के दावे पर की। उन्होंने कहा कि एस्केलेटर , लिफ्ट और अग्नि सुरक्षा उपकरण या तो काम नहीं कर रहे हैं या रियल एस्टेट कंपनी ने अब तक उसे नहीं लगाया है। 

जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की पीठ ने कहा कि रियल एस्टेट कंपनी सात मई तक सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिये अधिक से अधिक संख्या में विशेषज्ञों या इंजीनियरों को लगाए। पीठ ने कहा, ‘‘फर्म समस्या को दूर करे और अगले सोमवार तक अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाए या कंपनी के प्रमोटर गंभीर परिणाम का सामना कर सकते हैं। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।’’ 

न्यायालय को कुछ घर खरीदारों ने तकरीबन तीन सप्ताह पहले सूचित किया कि कंपनी द्वारा निर्मित एक अपार्टमेंट में आग लग गई। न्यायालय ने घर खरीदारों से आम्रपाली और सह - डेवलपर गैलेक्सी ग्रुप द्वारा दायर हलफनामे का जवाब देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख आठ मई को निर्धारित कर दी। 

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