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उत्तराखंड ने गैरसैंण को घोषित किया ग्रीष्मकालीन राजधानी, जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या था विवाद

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 08, 2020 07:19 pm IST,  Updated : Jun 08, 2020 07:19 pm IST

उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र इस सामान्य ज्ञान की जानकारी कंठस्थ कर ले कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गैरसैंण है। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, ''राज्यपाल द्वारा जिला चमोली के गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।''

बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने इस वर्ष चार मार्च को बजट सत्र के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्म कालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया था। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में बजट भाषण समाप्त करने के तुरंत बाद रावत ने कहा था कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा को वह राज्य के संघर्ष में शामिल हजारों महिलाओं पुरूषों और आंदोलनकारियों के संघर्ष के लिए समर्पित करते हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने पर खुशी जाहिर करते हुए उत्तराखंड बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि बीजेपी ने चुनावी घोषणापत्र में किया अपना वायदा पूरा कर दिया है।

जानिए क्या था सुप्रीम कोर्ट में विवाद

उत्तराखंड की नई राजधानी का विवाद सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राज्य सरकार से गैरसैंण को राजधान घोषित करने की मांग की गई थी। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनार फैसला सुनाया था। जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस इंदु मलहोत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा था कि यह एक राजनीतक फैसला है और इस पर कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता है। 

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