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तंबाकू विक्रेताओं पर कोई कार्रवाई न करे सरकार : अदालत

 Written By: IANS
 Published : Apr 09, 2015 06:58 am IST,  Updated : Apr 09, 2015 07:01 am IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को शहर की सरकार से कहा कि वह तंबाकू विक्रेताओं

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को शहर की सरकार से कहा कि वह तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं करे। न्यायाधीश राजीव शकधर ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और याचिका पर 20 मई तक उसे जवाब देने के लिए कहा। 20 मई को ही इस याचिका पर अगली सुनवाई होगी।

न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि मामले की जबतक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, वह तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कोई प्रतिरोधात्मक कार्रवाई न करे।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने चबाने वाले सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों पर पाबंदी लगा दी है।

न्यायालय का यह निर्देश एक निर्माणकर्ता सुगंधी स्नफ किंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने न्यायालय को सरकार की अधिसूचना रद्द करने के लिए कहा है। उसने याचिका में कहा है कि तंबाकू की बिक्री को नियंत्रित या उसपर पाबंदी लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है न कि राज्य सरकार के पास।

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