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RAW एजेंटों को दी जाने वाली कानूनी सहायता का खुलासा नहीं किया जा सकता: सरकार

 Written By: Bhasha
 Published : Mar 27, 2016 12:49 pm IST,  Updated : Mar 27, 2016 12:49 pm IST

RAW के विदेशों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मियों को दिए जाने वाले कानूनी संरक्षण से संबंधित नियमों और नियमनों का ब्योरा देने से इनकार किया है।

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नई दिल्ली: सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के विदेशों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मियों को दिए जाने वाले कानूनी संरक्षण से संबंधित नियमों और नियमनों का ब्योरा देने से इनकार किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने सूचना के अधिकार कानून के तहत इस बारे में मांगे गए ब्योरे को देने से यह कह कर इनकार कर दिया कि कानून इस बारे में कोई खुलासा किए जाने से छूट प्राप्त है, सिवाय मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर।

यह मुद्दा पाकिस्तान के इन आरोपों के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसने भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के एक कथित जासूस को गिरफ्तार किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन आरोपों से यह कहते हुए इनकार किया है कि गिरफ्तार व्यक्ति का भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

RTI के तहत आवेदन दायर करने वाले वेंकटेश नायक ने कहा, इस बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना नहीं है कि यदि, भगवान न करे कि ऐसा हो, विदेश में किसी भारतीय खुफिया कर्मी की हत्या हो जाती है तो क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह एक चिंता है जो काफी जायज़ है, यद्यपि इसे पाकिस्तान में एक भारतीय नागरिक के पकड़े जाने की हालिया घटना पर टिप्पणी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

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