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गुजरात हाईकोर्ट से जाकिया जाफरी को झटका, पीएम मोदी के खिलाफ याचिका रद्द

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Oct 05, 2017 12:47 pm IST,  Updated : Oct 05, 2017 12:47 pm IST

जाकिया जाफरी ने याचिका में मोदी और कुछ पुलिस अधिकारियों साजिश में कथित रूप से शामिल होने के लिए आरोपी बनाए जाने की मांग की थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि हाईकोर्ट इस मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दे।

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नई दिल्ली: गुजरात हाईकोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी में हुए दंगों के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को मिली क्लीनचिट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है। जकिया जाफरी ने अर्जी में कहा था कि गुजरात हिंसा में साजिश हुई है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले कोई साजिश नहीं हुई है और अर्जी को खारिज कर दिया है। ये भी पढ़ें: हनीप्रीत की गिरफ्तारी एक बड़ी चाल, जेल से छूटेगा राम रहीम!

निचली अदालत ने 2013 में इस केस में नरेंद्र मोदी समेत 56 लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। जाकिरा जाफरी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में जाकिया ने आरोप लगाया था कि इन दंगों के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश रची गई थी।

जाकिया जाफरी ने याचिका में मोदी और कुछ पुलिस अधिकारियों साजिश में कथित रूप से शामिल होने के लिए आरोपी बनाए जाने की मांग की थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि हाईकोर्ट इस मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दे।

क्या है गुलबर्ग सोसाइटी हिंसा ?

फरवरी, 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के गुलबर्गा सोसाइटी पर दंगाइयों ने हमला किया था जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान ज़ाफरी सहित 69 लोगों की जान गई थी। एहसान जाफरी उसी सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहते थे। 69 लोगों में से 39 लोगों के तो शव मिले लेकिन बाकी 30 शव नहीं मिले जिन्हें सात साल बाद कानूनी परिभाषा के तहत मरा हुआ मान लिया गया।

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